पात्रता मानदंड
नोट: IBPS (CRP PO/MT-XV) 2026-27 अधिसूचना से संदर्भ लेते हुए।
राष्ट्रीयता / नागरिकता:
(i) भारत का नागरिक या
(ii) नेपाल का नागरिक या
(iii) भूटान का नागरिक या
(iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो और भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा रखता हो या
(v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जांज़ीबार), ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
आयु (01.07.2025 को):
न्यूनतम: 20 वर्ष
अधिकतम: 30 वर्ष अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02.07.1995 से पहले और 01.07.2005 के बाद नहीं हुआ हो (दोनों तिथियाँ सम्मिलित)
ऊपरी आयु सीमा में छूट
| क्र. सं. | श्रेणी | आयु में छूट |
|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 5 वर्ष |
| 2 | अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) | 3 वर्ष |
| 3 | “द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, 2016” के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति | 10 वर्ष |
| 4 | पूर्व सैनिक, कमीशन अधिकारी जिनमें आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ECOs)/लघु सेवा कमीशन अधिकारी (ibpsOs) शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा दी है और जिन्हें कार्यभार पूरा होने पर मुक्त कर दिया गया है (उन लोगों सहित जिनका कार्यभार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला है), बशर्ते कि वे बर्खास्तगी या दुराचार या अक्षमता या सैन्य सेवा से संबंधित शारीरिक विकलांगता या अनफिट घोषित किए जाने के कारण बर्खास्त न हों, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा के अधीन | 5 वर्ष |
| 5 | 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति | 5 वर्ष |